रतलाम, वंदेमातरम न्यूज।
दो वर्ष पूर्व एक बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सोमवार को न्यायालय ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में शामिल मामले में अभियुक्त छोटू बाबा उर्फ दीपक उर्फ देवीलाल पिता बाबूलाल यादव उम्र 48 साल नि. जावरा (जिला रतलाम) को 10 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक दुष्कर्म करने के आरोप में धारा 376एबी भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) गौतम परमार ने बताया कि पीड़िता की नानी ने 22 नवम्बर- 2019 को माणकचौक बाजार में सामान खरीदने के दौरान देखा कि कुछ लोग और पुलिस वाले उसकी 10 वर्षीय नवासी (नाती) को माणकचौक थाने की ओर ले जा रहे है। तब उसने लोगों को रोका और अपनी नाती से पूछा तो उसने अपनी नानी को बताया कि वह घर के सामने खेल रही थी। तभी मोहल्ले में रोज घुमकर भिख मांगने वाला भिखारी छोटू आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो उसने भिखारी के हाथ पर काँट लिया जिससे वह वहां से भाग गया। फिर वह वापस अपनी खाला (मॉसी) के घर के बाहर खेलने लगी। इस दौरान वह गली की आड में खाली जगह पर टायलेट करने गई तभी वहां पर छोटू भिखारी आया और दुष्कर्म करने लगा। पीडिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और उन्होंने आरोपी छोटू भिखारी को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पीडिता की नानी द्वारा बतायी गई उक्त घटना से थाना माणकचौक द्वारा आरोपी छोटू बाबा उर्फ दीपक उर्फ देवीलाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अभियुक्त छोटू को दोषसिद्ध किया।