– मुख्यमंत्री के सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध के आदेशों को जिम्मेदार बता रहे ठेंगा
सैलाना, वंदेमातरम् न्यूज।
नगर के बस स्टैंड स्थित नियम विपरित शराब दुकान आबकारी विभाग नहीं हटाकर गुमराह करने में लगा हुआ है। सीधे-सीधे आबकारी विभाग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत केंद्र में दर्ज शिकायत पर खिलवाड़ के साथ ही मुख्यमंत्री के सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री और सेवन प्रतिबंध के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। जनहित में वंदेमातरम् न्यूज के पास उपलब्ध दस्तावेज बयां करते हैं कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के बाद आबकारी विभाग द्वारा 8 जून 2023 को शराब ठेकेदार को अन्यंत्र दुकान स्थापित करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी थी, लेकिन आपसी सांठगांठ और जिम्मेदारों की संलिप्तता से अभी भी निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा और बस स्टैंड स्थित दुकान से शराब बिक्री का धंधा संचालित हो रहा है।
बता दें कि बस स्टैंड स्थित शराब दुकान वर्षों से विवादित है। इसे हटाने को लेकर विधायक से लगाकर कई जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापनों के माध्यम से खासी मशक्कत कर चुके हैं। बावजूद प्रशासन की मिलीभगत के चलते बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक इलाके में यह दुकान संचालित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जारी सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री की लाइसेंसी दुकानें हटाने सहित सार्वजनिक स्थान पर सेवन के प्रतिबंध के बाद क्षेत्र की जनता को आस जगी थी कि नए नियमों से उन्हें वर्षों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारों की संलिप्तता से उन्हें वर्षों की समस्या से छुटकारा नहीं मिला। बस स्टैंड पर हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, इसमें विशेषकर महिला यात्रियों में भय का माहौल व्याप्त रहता है। शराब दुकान से महज पचास कदमों की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज शराब दुकान को पार कर इलाज करवाने जाते है। इसी दुकान से महज सो मीटर के दायरे में शासकीय बालिका विद्यालय में छात्राएं भविष्य संवारने आती हैं, किंतु आबकारी विभाग के आंख मूंदे बैठे जिम्मेदार आमजन की समस्याओं से अनभिज्ञ बने हुए हैं।
दबाव बनाकर कर दी थी शिकायत बंद
नियम विपरित बस स्टैंड परिसर में संचालित शराब दुकान को लेकर 3 अप्रैल 2023 को जागरूक नागरिक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत कटवाने को लेकर शिकायतकर्ता पर शुरू में दबाव बनाया गया और बाद में फोर्सली क्लोज कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन के उच्च अधिकारियों से शिकायत निराकरण करने की मांग की, उसके ढाई माह के अंतराल बाद शिकायत पुन: खोली गई। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंंशी की नोटशीट पर दिनांक 7 जून 2023 को आबकारी विभाग को शराब दुकान को तीन दिवस के भीतर अन्यंत्र स्थान पर स्थापित करने का आदेश जारी हुआ। 8 जून 2023 को कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त रतलाम ने आदेश जारी करते हुए ठेकेदार को एक पत्र तामील कराया। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बस स्टैंड सैलाना पर अव्यवस्थित आपके समूह की कंपोजिट मदिरा दुकान सैलाना क्रमांक-2 को परिसीमन क्षेत्र में आपत्ति रहित स्थल पर तीन दिवस के भीतर अंतरित करना सुरक्षित करे। इसके बावजूद भी दुकान का स्थल परिवर्तन नहीं होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। मुद्दे पर सहायक आबकारी आयुक्त निर्जला श्रीवास्तव से पक्ष लेना चाह, लेकिन पूर्व की तरह इस बार भी वह सवालों से बचने के लिए मोबाइल रिसीव नहीं किया।