– पांच वर्ष से आरोपी कर रहा था टाल-मटोल, दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्यप्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय पर कृषि भूमि खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पांच वर्ष पूर्व आरोपियों ने फरयिादी से अनुबंध कर भूमि की कुल कीमत से 15 लाख रुपए हड़प चुके हैं। भूमि स्वामी आरोपी ने अनुबंध (विक्रय सौदा) के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम भूमि की रजिस्ट्री कर दी है। रतलाम के स्टेशन रोड पुलिस ने धोखाधड़ी का शिकार मोनेश (29) पिता राजेन्द्र कुमार कटारिया निवासी नागरवास की शिकायत पर आरोपी ताहिर (53) पिता इब्राहीम खान निवासी शेरानीपुरा और निखिल (31) पिता मनोज सुंदरानी निवासी कल्पनालोक कॉलोनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
जालसाजी का शिकार हुए मोनेश कटारिया ने पुलिस को बताया कि आरोपी ताहिर खान से उसके पिता राजेंद्र कुमार कटारिया का पुराना संबंध है। आरोपी ताहिर खान की मालकी की एक कृषि भूमि सर्वे नं. 258/1 रतलाम में मिडटाउन कॉलोनी के गेट के समीप स्थित है। उक्त भूमि को आरोपी ताहिर खान ने विक्रय करने का अनुबंध फरियादी मोनेश कटारिया से 3 जून-2018 को गवाहो के समक्ष किया था। भूमि की कुल कीमत 30 लाख 400 रुपए तय थी। इसमें से 15 लाख रुपए की राशि आरोपी ताहिर खान ने प्राप्त कर ली थी। शेष 50 फीसद राशि रजिस्ट्री पर देना निर्धारित हुआ था। इसके बाद आरोपी ताहिर खान ने अनुबंध की राशि को हजम करने और फरियादी के साथ पूर्व में किए गए अनुबंध को निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करते हुए 27 दिसंबर 2021 को आरोपी निखिल सुंदरानी के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार करवा दिया। इसमें भूमि स्वामी आरोपी ताहिर ने उक्त भूमि निखिल को 20 लाख 25 हजार रुपए में बेचना दशार्या है। मामले में फरियादी मोनेश कटारिया ने इस सबंध में विक्रय अनुबंध की विशिष्ट पूर्ति एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए एक दीवानी वाद पेश किया है। यह प्रकरण वर्तमान में रतलाम न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए सौंपे थे मूल दस्तावेज
मोनेश से अनुबंध करने के बाद आरोपी ताहिर खान ने विश्वास जीतने के लिए असल पावति एवं उसकी बहन कोसर बी का सहमति नामा भी सौंपा था। अनुबंध के उपरान्त राशि 15 लाख रुपए फरियादी मोनेश ने आरोपी ताहिर को चेक और नकदी के रूप में सौंपे थे। इतना ही नहीं अनुबंध के बाद मोनेश का विश्वास जीतने के उद्देश्य से आरोपी ताहिर ने भूमि की असल पावती भी सौंप चुका था। रजिस्ट्री के लिए टाल-मटोल करने के बाद धोखाधड़ी का शिकार हुए मोनेश कटारिया को बाद में पता चला कि आरोपी ताहिर खान ने निखिल सुंदरानी से मिलकर अनुबंध की राशि को डुबोने के उद्देश्य से और अनुबंध निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी की नीयत से 20 लाख 25 हजार रुपए में (अनुबंध से कम कीमत ) रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 27 दिसंबर-2021 को संपादित करवा दिया। इस संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रतिलिपि भी शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ प्रस्तुत की है। मामले में षडयंत्र कर धोखाधड़ी पाने पर स्टेशन रोड पुलिस ने भादंवि की धारा 420,406,467,468 और 34 में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।