15 साल पहले हुई थी शादी और वर्ष 2019 में अभियुक्त ने वारदात को दिया था अंजाम
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। अवैध संबंध की आशंका में पत्नी का गला दबाकर मार डालने वाले को नाबालिग बेटा-बेटी के बयान पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसमें उसके बेटे-बेटी के बयान अहम रहे। फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने दिया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि 13 अक्टूबर 2019 को प्रतापगढ़ (राजस्थान) की शहनाज बी ने रिपोर्ट करवाई थी कि उसकी बेटी नाजमीन की शादी 15 साल पहले बांसवाड़ा निवासी अनीस कुरैशी से की थी। एक साल पहले अनीस ने कॉल कर मुझे बताया कि उसकी पत्नी यानी मेरी बेटी के हाट होड रतलाम निवासी मकान मालिक सलीम से अवैध संबंध हैं। इस पर मैंने दोनों को समझा दिया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2019 को रात 1.30 बजे एक व्यक्ति का कॉल आया कि अनीस ने नाजमीन की गला दबाकर हत्या कर दी है। मैंने यहां आकर देखा तो पता चला कि बेटी के गले पर लाल- नीले निशान हैं। मृतका की बेटी और मेरी नाबालिग नाती ने बताया था कि रात में मम्मी-पापा का झगड़ा हो रहा था। मम्मी ने बोला था कि वह पापा के साथ रहना नहीं चाहती वह सलीम के साथ ही रहेगी। इस पर पापा ने मम्मी का दो बार गला दबा दिया जिससे मम्मी मर गई। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। 18 गवाह पेश किए गए। मृतक के नाबालिग बेटे व बेटी के बयान अहम रहे। इन्होंने गला दबाकर हत्या करने के बारे में बताया। कोर्ट ने अनीस (40) पिता मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा वर्तमान निवासी धबाईजी का वास रतलाम को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।