रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश जारी कर शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही विश्राम भवनों को आरक्षित रखने संबंधी भी जारी कर दिए है।
जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक की अवधि में रतलाम जिले के विभिन्न विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, सज्जन मिल था इप्का लेबोरेटरीज के विश्राम गृह, विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इनके आवंटन की प्राथमिकता में क्रमशः निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारी रहेंगे। इसी क्रम में निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संपादन के लिए नगर पालिक निगम रतलाम के आंबेडकर मांगलिक भवन, स्टेडियम को भी अधिग्रहित किया गया है।
अनुमति जारी करने के लिए अधिकारी अधिकृत
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के तहत विभिन्न कार्यों की अनुमति जारी करने के लिए भी अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी एसडीएम अपने अनुविभाग मुख्यालय के निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा विकासखंड पिपलोदा तथा बाजना निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को अधिकृत किया गया है। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर परीक्षण उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक अनुमति जारी करेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाकर अनुमति जारी की जाएगी।
एमसीसी टीमों का गठन
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रुप से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता में निहित निर्देशों के पालन कराने तथा निर्वाचन को निर्मित में संपन्न कराने के लिए एमसीसी टीम का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले के सभी विकासखंडों में एमसीसी दल कार्य करेंगे। एमसीसी दल में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा थाना प्रभारी सम्मिलित किए गए हैं।
अवकाश प्रतिबंधित
शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उसी स्थिति में अनुशंसित किया जाएगा जब अत्यावश्यक हो।