रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
रतलाम के सागोद रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा कृष्णा पिता बहादुर सिंह डामोर की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने दिए है। जांच शहर शहर एसडीएम द्वारा की जाएगी। जांच को लेकर अलग-अलग बिंदु तय किए है। जिनके आधार पर जांच की जाएगी। घटना के संबंध में साक्ष्य अथवा दस्तावेज भी कोई भी व्यक्ति 30 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकता है। 15 दिन में जांच पूरी करना होगी।
जिन बिंदुओं पर जांच होगी उसमें मुख्य रूप से घटना वाले दिन बालिका कहां थी, उस दिन बालिका की गतिविधि क्या थी। बालिका की मृत्यु कैसे हुई, क्या बालिका की हत्या हुई। क्या बालिका बीमार थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व से छात्रावास में ऐसी कोई परिस्थितियां थी जिनके कारण बालिका ने आत्महत्या करी। क्या बालिका का किसी से वाद-विवाद हुआ, बालिका की मृत्यु के दिन परीक्षा भी थी क्या। इस दौरान किसी के द्वारा डांट या अन्य ज्यादति की गई। बालिका के मृत्यु के दिन परिसर व बालिका विशेष की स्थिति कैसी थी सामान्य अथवा विकट। बालिका के साथ कौन-कौन था। बालिका की सहेलियों के अनुसार घटना के पूर्व की स्थिति कैसी थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व हॉस्टल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई ज्यादति की थी। अन्य कोई कारण भविष्य में सुरक्षा के उपाय, कलेक्टर ने जांचकर्ता को निर्देश दिए है कि 15 दिवस में जांच पूरी कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें। मालूम हो कि 7 दिसंबर को छात्रा की मौत होस्टल की छत से गिरने से हुई थी। इसके बाद 11 दिसंबर को मृतिका छात्रा की सहेली गीता डोडियार की जहर पीने से मृत्यु हो गई थी। मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर परिवार जन अनशन पर भी बैठने वाले है और आदिवासी समाज भी आंदोलन की तैयारी कर रहा है।
30 दिसंबर तक प्रस्तुत करना होंगे साक्ष्य
जांच अधिकारी शहर एसडीएम संजीव पांडे द्वारा कहा गया है कि जांच के निर्धारित बिंदुओं एवं घटना के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा प्रमाण या आपत्ति प्रस्तुत करना है तो वह आगामी 30 दिसंबर तक (अवकाश दिवस को छोडक़र) अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।