रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
रतलाम में मनीष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष शंकरसिंह पिता बहादुरसिंह राठौर दोषी पाए गए हैं। न्यायधीश कृतिका सिंह ने फरियादी आनन्द ब्रह्मभट्ट के साथ धोखाधड़ी किए जाने पर अभियुक्त शंकरसिंह को सश्रम कारावास सहित अर्थदंड सुनाया है। अभियुक्त ने फरियादी आनंद से भूखंड (प्लॉट) की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था।
फरियादी आनन्द ब्रह्मभट्ट की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पांचाल ने पैरवी कर आरोप सिद्ध करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अधिवक्ता पांचाल ने बताया मनीष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष शंकर सिंह राठौर ने वर्ष-1994 में परिवादी आनन्द ब्रह्मभट्ट से 8 हजार रुपए लेकर ग्राम विरियाखेड़ी (सर्वे क्रमांक 140/1) में निर्मित कॉलोनी का भूखण्ड क्रमांक 46 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेच था। उक्त विक्रय पत्र सम्पादित किए जाने के दो वर्ष बाद 1996 में इसी प्लॉट को अभियुक्त शंकर सिंह राठौर ने 13 हजार रुपए प्राप्त कर प्रहलाद राठौर को विक्रय कर दिया था। न्यायालय में सभी पहलुओं पर विचारण के दौरान फैसला सुनाया गया। बेइमानी पूर्वक छल करने पर अभियुक्त राठौर को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया।