– हाईकोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए रतलाम औद्योगिक थाना प्रभारी को 17 दिसंबर को किया तलब
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। डेढ़ वर्ष पूर्व रतलाम जिले के आलोट तहसील में पदस्थ तत्कालीन पटवारी हेमंत बागड़ी की जालसाजी थमने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट में फरियादी महेंद्र के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत पर घूमने वाले की करतूत उजागर के बाद कोर्ट अग्रिम जमानत का आदेश निरस्त कर चुकी है। कोर्ट के आदेश के दो माह बाद भी रतलाम पुलिस जालसाज पटवारी बागड़ी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में अब इंदौर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी को 17 दिसंबर 2024 को तलब किया है।
जालसाज आरोपी पटवारी हेमन्त पिता महेन्द्र बागडी रतलाम के 80 फीट रोड स्थित कर्मचारी कॉलोनी का रहने वाला है। उसे पटवारी पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। इसके पूर्व वह भाजपा के एक मोर्चे का मीडिया प्रभारी भी रहा था और युवाओं को अध्ययन एक प्रयास नामक संस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता था। इसके लिए वह सत्ताधारी नेताओं का करीबी बनकर संरक्षण लेकर लोगों से चंदा भी वसूलता था। अनुकम्पा में पटवारी पद पर नियुक्ति के बाद भी वह आमजन से धोखाधड़ी करने में नहीं चूकता था। डेढ़ वर्ष पूर्व मार्च-2023 में उसके खिलाफ दो जालसाजी के मुकदमें दर्ज हुए थे।
जालसाज बागड़ी ने इंदौर हाईकोर्ट को ऐसे किया गुमराह
रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना में जालसाजी के प्रकरण के बाद भी आरोपी हेमंत बागड़ी का दिमाग अग्रिम जमानत के लिए कूट रचित दस्तावेजों की तैयारी में जुटा रहा। गिरफ्तारी को लेकर रतलाम पुलिस से बेखौफ आरोपी पटवारी बागड़ी ने फरियादी महेंद्र परमार के नाम पर जाली अनापति तैयार करवाकर इंदौर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने भी फरियादी की अनापत्ति दस्तावेज पाकर उसे 22 जून 2023 को अग्रिम जमानत दे दी। मामले में फरियादी महेंद्र परमार को जब जानकारी मिली तो उनके द्वारा हाईकोर्ट में प्रमुखता से बात रखी की जो दस्तावेज उनका अनापत्ति संबंधित प्रस्तुत किया है, वह जाली (फर्जी) है। हाईकोर्ट ने फरियादी महेंद्र परमार के आवेदन पर सुनवाई पश्चात मामले में जालसाज पटवारी बागड़ी को जारी अग्रिम जमानत का आदेश 14 अक्टूबर 2024 को निरस्त कर दिया था। इसके अलावा रतलाम पुलिस को आरोपी पटवारी बागड़ी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। मामले में महेंद्र परमार के नाम पर जाली शपथ पत्र तैयार करने पर कोर्ट ने वकील और नोटरी सुनीता छाजेड़ को नोटिस जारी किया है।
बैंक से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के दो मामले
मामला-1 : जालसाज पटवारी हेमंत बागड़ी ने परिचित महेन्द्र पिता फकीरचन्द परमार निवासी हनुमान रुण्डी को लोन दिलाने के लिए उनके पहचान संबंधी दस्तावेज लिए। इन दस्तावेजों पर अपने साथी शैलेष के फोटो लगाकर इण्डियन ओवरसीज बैंक में महेन्द्र परमार के नाम का नकली खाता खुलवाया। इस खाते के माध्यम से हीरो फायनेन्स कंपनी से लोन भी हासिल कर लिया। परमार को धोखाधडी की जानकारी तब मिली, जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें कॉल कर लोन की किस्त जमा कराने के लिए कहा। परमार ने इण्डियन ओवरसीज बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि उसके नाम पर खाता खुलवाया गया है और पांच लाख से अधिक का लोन भी ले लिया गया है। बैंक के रिकॉर्ड में परमार के फोटो के स्थान पर अन्य व्यक्ति का फोटो लगा मिला। परमार ने मामले की शिकायत रतलाम के तत्कालीन एसपी अभिषेक तिवारी को जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने परमार की रिपोर्ट पर आरोपी पटवारी हेमन्त बागड़ी और शैलेष के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468 में प्रकरण दर्ज किया था।
मामला -2 : आरोपी पटवारी बागड़ी ने एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर निजी स्कूल की शिक्षक शालिनी पति प्रशान्त सक्सेना के नाम का भी बैंक में फर्ची खाता खुलवाकर धोखाधड़ी की। उनसे भी पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर महिला सहयोगी प्रतिभा पिता ललित पेन्टर निवासी गोशाला रोड के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा में सक्सेना के नाम का खाता खुलवाया। दस्तावेजों में आरोपी ने शालिनी के स्थान पर प्रतिभा का फोटो लगाया गया। सक्सेना को धोखाधड़ी की लगी भनक तो उन्होंने पुलिस से सम्पर्क किया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर भी जालसाज आरोपी हेमंत और प्रतिभा के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और धोखाधडी करने की धाराओं 420, 467, 468 भादवि के तहत केस दर्ज किया था।