– मामले में पूर्व निगमायुक्त गहरवार और उपायुक्त सोलंकी और सब रजिस्ट्रार सहित 36 लोगों पर केस दर्ज
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम के बहुचर्चित न्यू रोड स्थित राजीव गांधी सिविक सेंटर के भूखंडों की बिक्री को लोकायुक्त जांच में छल और षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री कराना पाया है। मामले में उज्जैन लोकायुक्त ने जांच कर निलंबित निगमायुक्त एपीएस गहरवार, उपायुक्त, नगर निगम रतलाम उपायुक्त विकास सोलंकी,वाणिज्यकर कर विभाग की उप पंजीयक ( सब रजिस्ट्रार) प्रसन्ना गुप्ता सहित मामले में खरीदार, बेचने वालों कुल 36 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के एसपी अनिल विश्वकर्मा को शिकायत की गई थी कि रतलाम नगर निगम में तत्कालीन निलंबित आयुक्त एपीएस गहरवार व अन्य अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है।
जांच में पाया गया कि तत्कालीन आयुक्त गहरवार ने अपने पद व प्रास्थिति का घोर दुरुपयोग किया। न तो निगम और न ही एमआइसी से इस के लिए कोई ठहराव कराया और न ही सूचना दी। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं का घोर उल्लंघन किया गय। छल व षड्यंत्र पूर्वक 27 भूखण्डों की रजिस्ट्री (लीज पट्टा) पूर्णतः नियम विपरीत, अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर करा दी। सभी को अवांछित सहयोग करते हुए भूखण्डों का नामांतरण भी किय। बिना निगम/एमआइसी की अनुमति के स्वनिर्णय से निजी व्यक्तियों को विक्रय कर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए आपराधिक न्यासभंग किय। उनके इस कृत्य में अन्य अधिकारियों व निजी व्यक्तियों की भी संलप्तिता पाई गई है। बता दें कि 7 व 9 मार्च को रतलाम नगर निगम के सम्मेलन में भाजपा पार्षद शक्ति सिंह राठौर ने नगर निगम आयुक्त गहरवार व उपायुक्त विकास सोलंकी के विरूद्ध नाराजगी जताते हुए रजिस्ट्री व नामांकन कराने के गंभीर आरोप लगाये थे। इस प्रकार रतलाम नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मिलीभगत कर रजिस्ट्री कराकर शासन को धोखे में रखकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया था।
इनके खिलाफ नामजद दर्ज हुआ प्रकरण
रतलाम नगर निगम के निलंबित आयुक्त गहरवार, रतलाम नगर निगम के उपायुक्त विकास सोलंकी, वाणिज्यकर कर विभाग की उप पंजीयक प्रसन्ना गुप्ता, सहित कविता वर्मा पति अनिरूद्ध वर्मा निवासी काटजू नगर, प्राची वर्मा पिता अनिरुद्ध वर्मा, निधि पिता अनिरूद्ध वर्मा, अशोक पिता प्रेमचंद शर्मा, शुभम विहार कस्तूरबा नगर, प्रवीणा पति शांतिलाल, देवीसिंह कालोनी, रवि पिता प्रकाशचंद्र पिरोदिया, लक्कडपीठा, जीवनलाल पिता हंसराज पितलिया, चांदनीचौक, बृजेश पिता पूनमचंद जैन, चांदनीचौक, विजयाबाई पति धीरजलाल पिरोदिया, लक्कडपीठा, शांतिबाई पति प्रहलादसिंह शेखावत, निवासी सज्जनमिल रोड़, चंदू शिवानी पिता टिल्लूमल शिवानी, शास्त्रीनगर, जितेन्द्र तनवानी पिता सुरेश तनवानी, राजपूत बोर्डिंग, दिलीप पिता भेरूलाल चौहान, डोंगरे नगर रतलाम, मोहनलाल पिता भागीरथ पाटीदार, ग्राम धराड़, सज्जन सिंह पिता सुखराम जी. धीरजशाह नगर, अमृतलाल मांडोत पिता इंद्रमल मांडोत, नीमचौक, दिलीप मांडोत पिता शांतिलाल मांडोत, नीमचौक, वैभव कटारिया पिता सिरेमल कटारिया, सायर चबुतरा, सुदर्शन मांडोत पिता इंद्रमल मांडोत, विमल मांडोत पिता श्रेणिकलाल मांडोत, अभय मांडोत पिता शांतिलाल मांडोत, रवि पिता सिरेमल कटारिया, सायर चबुतरा, रमेश पिता रखबचंद सुराना, सायर चबुतरा, राजेश पिता ईश्वरलाल शिवानी, शिवानी सदन शास्त्री नगर, विनय राब पिता कांतिलाल, अभय कुमार पिरोदिया पिता मोहनलाल पिरोदिया, प्रदीप पिता उमाशंकर ओझा, इंद्रपुरी इंदलोक नगर, प्रवीण पिता धीरजलाल, बसंत शर्मा पिता रामसहाय शर्मा, हठीराम दरवाजा, राजेन्द्र पित्तलिया पिता शांतिलाल पितलिया, सुषमा देवी पति राजेन्द्र पितलिया, डा. राधाकृष्ण नगर सागौद रोड, विवेक पितलिया पिता राजेन्द्र पितलिया, स्वीटी पितलिया पति विवेक पितलिया सहित अन्य के विरूद्ध धारा 13 (1) (ए), 13(2) प्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन 2018) एवं 409, 420, 120 (बी) भा.दं.वि. के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना में अन्य अधिकारियो/व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच होगी और प्रकरण होना तय है।