– नामांतरण करने के लिए 10 हजार मांगे थे, 9 हजार रुपए पहले दे दिए थे
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ाने वाली मचून की तत्कालीन पंचायत सचिव शानू पुरोहित (25) को कोर्ट ने 4 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। इस पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सजा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदित्य रावत ने सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी गोविंदप्रसाद घाटिया ने बताया कि 8 फरवरी 2019 को गोपाल पिता नंदराम पाटीदार निवासी मचून ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। इसमें बताया था कि मैंने मांगीलाल पाटीदार से 2.50 लाख रुपए में मकान खरीदा था। इसके पट्टे का नामांतरण करने के लिए मैंने पिपलौदा तहसील की ग्राम पंचायत मचून में आवेदन दिया था। यहां सचिव पुरोहित ने नामांतरण करने के एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांगी थी। इस पर मैंने उन्हें 9 हजार रुपए दे दिए थे और 1 हजार रुपए बाकी थे। लोकायुक्त ने सचिव पुरोहित और आवेदक गोपाल पाटीदार के बीच रिश्वत की बातचीत डिजिटल वाइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करवाई।
रिश्वतखोर सचिव ने पर्स में रखे थे रुपए
रिश्वतखोर सचिव पुरोहित ने कहा कि मकान के नामांतरण के कागजात तैयार कर दिए हैं। तुम एक हजार रुपए लेकर 2-3 दिन में आना और मकान के पट्टे का नामांतरण ले जाना। 14 फरवरी को सचिव पुरोहित को पाटीदार ने 1 हजार रुपए की रिश्वत दी तो लोकायुक्त के निरीक्षक अंतिम पंवार ने ट्रेप कर लिया। पुरोहित ने रुपए लेडीज पर्स में रख लिए थे। लोकायुक्त ने बेग से 1 हजार रुपए (500 रुपए का एक नोट और 100-100 के 5 नोट) बरामद किए। सचिव पुरोहित के हाथ धुलवाए तो घोल लाल हो गया।