– मामला लापरवाही से कर्मचारी की मौत के बाद भी मनमानी बरतने का, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग आपराधिक प्रकरण के लिए पहुंचा न्यायलय
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम के डीपी वायर्स संचालक अरविंद कटारिया और मैनेजर विजय सोनी की लापरवाही से कर्मचारी की मौत के बाद भी मनमानी बरतने के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित डीपी वायर्स कारखाना के अधिभोगी अरविंद कटारिया और कारखाना प्रबंधक विजय सोनी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आपराधिक प्रकरण का वाद दायर किया है। इसके अलावा मामले में अब डीपी वायर्स उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध श्रम न्यायालय में भी प्रकरण चलेगा।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के काराखाना निरीक्षक हिमांशु सोलोमन के अनुसार रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र स्थिति डीपी वायर्स लिमिटेड उद्योग में 3 जुलाई-2024 को नितिन सरोज कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई थी। 22 वर्षीय नितिन रात्रिकालीन शिफ्ट में वायर ड्राइंग मशीन पर कार्य कर रहा था। उसकी सुबह करीब 7.30 बजे छुट्टी होने वाली थी लेकिन सुबह करीब 6 बजे कारखाने में बारिश का पानी फैलने से करंट की चपेट में नितिन की मृत्यु हो गई थी। अन्य श्रमिकों ने मामले में विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद रतलाम औद्योगिक थाने में मर्ग कायम कर फाइल को नजर अंदाज कर दिया गया था। मृतक नितिन के परिजन ने मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग का दरवाजा खट खटाया था। विभाग की जांच में डीपी वायर्स संचालक अरविंद कटारिया और मैनेजर विजय सोनी की लापरवाही से उद्योग में कारखाना अधिनियम 1948 धारा 7ए-2सी एवं नियम 73 का उल्लंघन होना पाया गया। इसके लिए डीपी वायर्स संचालक अरंविद कटारिया एवं कारखाना प्रबंधक विजय सोनी को घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसके चलते दोनों के विरुद्ध सुरक्षा विभाग ने कारखाना अधिनियम में प्रकरण दायर किया है।जांच अधिकारी के अनुसार अधिनियम में मृतक श्रमिक को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का भी प्रावधान है। अतः मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए श्रम न्यायालय को भी जानकारी प्रेषित की गई है।