रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। शहर के बहुचर्चित देवरा देवनारायण ट्रस्ट के मामले में दायर अपील में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अभिभाषक की ओर से अपीलार्थियों की पैरवी के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उक्त फैसला सुनाया गया है। मामले में बद्रीप्रसाद तिवारी और एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है।
बता दें कि ट्रस्ट अध्यक्ष गणेश गुर्जर द्वारा पूर्व में तिवारी और अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। लंबे समय तक चले इस प्रकरण में उक्त न्यायालय ने तत्कालीन अध्यक्ष और भूमि क्रेता बद्रीप्रसाद तिवारी को दोषी मानते हुए दो वर्ष का कारवास की सजा सुनाई थी। उक्त प्रकरण की अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत याचिका पर षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष और बद्रीप्रसाद तिवारी को दोषमुक्त का आदेश जारी किया है। उक्त प्रकरण में बद्रीप्रसाद तिवारी की ओर से तथ्यात्मक और साक्ष्यों पर आधारित पैरवी अभिभाषक राजेंद्र श्रीवास ने की।