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Sunday, December 22, 2024

न्यायालय का फैसला : बहुचर्चित देवरा देवनारायण ट्रस्ट के मामले में तिवारी और अन्य दोषमुक्त

न्यायालय का फैसला : बहुचर्चित देवरा देवनारायण ट्रस्ट के मामले में तिवारी और अन्य दोषमुक्त

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। शहर के बहुचर्चित देवरा देवनारायण ट्रस्ट के मामले में दायर अपील में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अभिभाषक की ओर से अपीलार्थियों की पैरवी के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उक्त फैसला सुनाया गया है। मामले में बद्रीप्रसाद तिवारी और एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है। 

बता दें कि ट्रस्ट अध्यक्ष गणेश गुर्जर द्वारा पूर्व में तिवारी और अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। लंबे समय तक चले इस प्रकरण में उक्त न्यायालय ने तत्कालीन अध्यक्ष और भूमि क्रेता बद्रीप्रसाद तिवारी को दोषी मानते हुए दो वर्ष का कारवास की सजा सुनाई थी। उक्त प्रकरण की अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत याचिका पर षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष और बद्रीप्रसाद तिवारी को दोषमुक्त का आदेश जारी किया है। उक्त प्रकरण में बद्रीप्रसाद तिवारी की ओर से तथ्यात्मक और साक्ष्यों पर आधारित पैरवी अभिभाषक राजेंद्र श्रीवास ने की। 

Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com
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