रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
रतलाम जिले में अब मकान-दुकान मालिकों को किरायदारों की जानकारी संबंधित थानों पर अनिवार्य रूप से देना होगी। ऐसा नहीं करने वालों को 1 मई से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एसपी अभिषेक तिवारी ने वन्देमातरम् न्यूज से विशेष चर्चा में बताया कि सम्पती मालिकों को अपने-अपने किरायदारों की जानकारी तय फार्मेट के अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना पड़ेगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस विभाग की बैठक लेकर किरायेदारों की जानकारी के लिए थानास्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके पालन में पुलिस विभाग द्वारा रतलाम जिले में किरायेदारों की जानकारी को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। वन्देमातरम् न्यूज ने संपत्ति मालिकों की जानकारी देने के दौरान एसपी तिवारी को संबंधित थानों पर पुलिसकर्मियों की अव्यवहारिक्ता और एक बार में जानकारी नहीं लेने की समस्या से अवगत कराया था। गंभीर समस्या से उपजने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए एसपी तिवारी ने प्रत्येक थाने पर किरायदारों की जानकारी एकत्र करने के लिए डेस्क बनाने के साथ निर्धारित फॉर्मेट जारी किया है।
नियम पालन नहीं करने पर होगी इस धारा में कार्रवाई
जिला पुलिस द्वारा शुरू किए अभियान में प्रत्येक संपत्ति मालिकों को अपने-अपने किरायदारों की जानकारी देना अनिवार्य है। अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों के लिए 30 अप्रैल आखरी मियाद है। तय समय-सीमा बीतने के बाद भी नियम का पालन नहीं करने पर 1 मई से लापरवाही बरतने वालों पर 1 मई से धारा 188 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।