रतलाम, वंदे मातरम् न्यूज।
सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाना और नियम विपरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों की नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के समक्ष 20 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, इसके पश्चात निर्माण अनुमति निरस्त की जाएगी।
बता दें कि राममंंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देने के बाद नियम विपरित निर्माण उजागर हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारका रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व अवकाश पश्चात सोमवार से शुरू सीमेंट कांक्रीट सडक़ तोडऩे की कार्रवाई मंगलवार सुबह से दोबारा शुरू हुई। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सडक़ उखाडऩे के अलावा मलबा उठाने के लिए नगर निगम द्वारका रेजीडेंसी के फर्म संचालकों से 15 हजार रुपए घंटे के मान से राशि वसूलेगा।