रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
जिला पंचायत की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के पति के बैठने का मुद्दा वंदेमातरम् न्यूज ने प्रमुखता उठाया था। तीन दिन बाद कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी में आदेश जारी कर कहा है जिले के नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके निकटतम रिश्तेदार परिषद् व अन्य समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर कोई शामिल होता है तो कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि 20 सितंबर को वंदेमातरम् न्यूज द्वारा “यह कैसा प्रशिक्षण : जिला पंचायत में महिला सदस्य अनुपस्थित तो पतियों ने समझा कैसे करना है काम, अध्यक्ष के साथ पति भी रहे शामिल” शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था। शुक्रवार को कलेक्टर सूर्यवंशी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अधिनियम प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, पार्षद पद के लिए महिला वर्ग के 50 प्रतिशत पद आरक्षित, निर्वाचित हैं। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण एवं नगरीय विकास मे महती व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य के दृष्टिगत निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद् अथवा समितियों की बैठकों या अन्य कार्यों में शामिल होना या दखल देना उचित नहीं है।
अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति या उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद् अथवा समितियों की बैठकों या अन्य कार्यों में शामिल होने पर कढाई से रोक लगाई जाए। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।