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Sunday, December 22, 2024

सरेराह दशतगर्दी : चांदनी चौक में फ्री की चाट नहीं मिलने पर पिता-पुत्र की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

–  गंभीर घायल पिता निजी अस्पताल में भर्ती
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
मध्यप्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय में एक बार फिर सरेराह दहशतगर्दों ने जमकर उत्पात मचाया। रात करीब 11 बजे बदमाशों ने चांदनी चौक में चाट का ठेला लगाने वाले पिता-पुत्र से बदमाशों ने फ्री की चाट नहीं मिलने पर बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान क्षेत्र में सनसनी फेल गई और परिवार के साथ आए ग्राहक घबराकर घर जाने को मजबूर हो गए। हालांकि कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल के बचाव में पुलिस पुराना विवाद का हवाला देकर पूरे मामले में बचने की कोशिश कर रही है।
बता दें कि चांदनी चौक रतलाम का सबसे मुख्य बाजार है। यहां रात को खानपान की चौपाटी लगती है। वारदात की सूचना पर पुलिस पहुंचती तब तक बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस ने मामले में देवेश राठौड़, दादू व सोनू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सरेराह दहशतगर्दों की वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जिसमें बेखौफ गुंडागर्दी ने एक बार फिर रतलाम पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। चांदनीचौक में हुई वारदात के बाद आमजन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आए दिन हो रही बदमाशों की हरकतों को पुलिस रोक क्यों नहीं पा रही है ?

देखे वीडियो


बदमाशों के हौंसले लगातार हो रहे बुलंद
माणकचौक पुलिस के अनुसार सोमवार रात चांदनी चौक में चाट का ठेला लगाने वाले पिता-पुत्र के साथ मारपीट हुई। बदमाशों ने ठेले व  टेबल-कुर्सियों में भी तोड़फोड़ की। मारपीट में दीनदयाल नगर निवासी यश कसेरा (24) व उसके पिता ईश्वरलाल कसेरा घायल हुए। गंभीर घायल ईश्वरलाल को देर रात ही निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां चिकित्सकों ने सिर में अंदरूनी चोट का हवाला देते हुए उनकी हालत गंभीर बताई। घायल यश ने वंदेमातरम् न्यूज को बताया रविवार को बदमाश देवेश आया और चाट खाकर रुपए नहीं दिए। यही देवेश सोमवार रात को फिर 6-7 दोस्तों के साथ आया और बोला कि सभी को फ्री टिकिया खिलाना पड़ेगी। मैंने मना किया तो विवाद करने लगा और हाथ में पहने पंच से मेरे पापा के सिर में मारी। फिर सभी साथी वहां पड़ी ईंट, पत्थर और साथ लाई लाठियों से मारपीट करने लगे। आसपास के लोगों ने हमें बचाया। पुलिस ने देवेश, दादू और सोनू सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 327, 294, 506, 323 व 34 में प्रकरण दर्ज किया।

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