– तीन वर्ष पूर्व भाई ने भाई की कर दी थी हत्या, पत्नी की शिकायत पर दर्ज था प्रकरण
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। तीन वर्ष पूर्व बाइक नहीं देने की मामूली सी बात पर बड़े भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को रतलाम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शराब के नशे में भाई का गला दबा कर हत्या करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा सतवन पिता मावजी कटारा निवासी ग्राम खेरियारुंडी कला थाना रावटी जिला रतलाम को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया आरोपी सतवन तथा मृतक सुमित सगे भाई थे। फरियादिया राधाबाई तथा मृतक सुमित पति पत्नी थे। वह राजस्थान के उदयपुर में मजदूरी का कार्य करने गए थे। 7 मई 2021 को वापस लौट कर पहले अपने (फरियादिया) के घर आए। वहां एक दिन रुकने के बादअगले दिन 8 मई 2021 को दोपहर 12 बजे ग्राम खेरियारुंडी आए थे। दिन में मृतक तथा फरियादिया ने खेत पर काम किया। उसी दिन शाम 5 बजे फरियादी तथा मृतक खेत से घर आए। तब आरोपी सतवन ने मृतक से उसकी बाइक मांगी। चूंकि आरोपी ने शराब पी रखी थी इसलिए सुमित ने बाइक देने से मना कर दिया। उक्त बात पर आरोपी सुमित के साथ गाली गलौज कर चला गया। रात्रि के समय करीब 10 बजे सुमित घर आया तब आरोपी सतवन ने शराब के नशे में मृतक सुमित को पत्थर मारा, जो उसके दाहिने कंधे पर लगा था। उसके बाद आरोपी सतवन ने सुमित का गला दबा दिया। जिससे सुमित कुछ बोल नहीं पा रहा था और सुमित की मौत हो गई। मृतक की पत्नी राधाबाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी सतवन को मृतक सुमित की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। प्रकरण की सफल पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।