रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। ढाई वर्ष पहले बुआ की हत्या के मामले में कोर्ट ने भतीजे को दोषी माना है। कोर्ट ने भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला प्रधान सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार पांडव ने दिया है। प्रकरण की सफल पैरवी लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की।
लोक अभियोजक वर्मा ने वंदेमातरम् न्यूज को बताया स्टेशन रोड थाना अंतर्गत आनंद कॉलोनी में आरोपी नावेद की बुआ शाहीन बी पति अकील खान निवासी मनावर जिला धार अपने परिवार के साथ शादी में रतलाम आई थी। जो कि अपने भाई के घर पर रुकी हुई थी। संपत्ति को लेकर हुए विवाद में आरोपी नावेद ने अपनी बुआ को 14 जून 2022 को अपने घर के अंदर गोली मार दी थी। स्टेशन रोड के तत्कालीन थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने धारा 302 आईपीसी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। इसके पूर्व परिजन द्वारा वारदात को दुर्घटना बताया था। मौके पर एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल ने जांच कर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए थे।
कठोर सजा में वैज्ञानिक साक्ष्य बने अहम सुराग
पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा 30 साक्षी, 13 आर्टिकल्स और दो फॉरेंसिक जांच पेश की। क्योंकि मामला आरोपी के घर के अंदर का था, इसलिए परिवार के सभी साक्षी पक्ष द्रोही होकर घटना का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी नावेद पिता असलम खान निवासी आनंद कॉलोनी रतलाम को धारा 302 आईपीसी एवं 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त नावेद को जेल भेज दिया है।