– ढाबा संचालक की कार और मोबाइल भी फोड़े, 10 मेडिकल छात्रों के खिलाफ नामजद FIR
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बीती रात बंजली-सेजावता रोड स्थित ढाबा पर खाना खाकर पैसे मांगने पर जमकर रंगदारी दिखाई। मेडिकल छात्रों ने ढाबा संचालक और उसके मामा पर हमला करते हुए कार के कांच भी फोड़ दिए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती ढाबा संचालक का घायल मामा भर्ती है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने ढाबा संचालक की शिकायत पर 10 मेडिकल छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की है।
रितिक पिता राजेश राठोर निवासी दीनदयाल नगर ने औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रितिक ने पुलिस को बताया कि वह बंजली-सेजावता रोड पर ढाबा संचालित करता है। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 12.30 बजे मेडिकल कॉलेज के छात्र आरोपी सुमित जाटव, विजय परमार, संजय डांगी, महावीर सोलंकी, लोकेंद्र चौहान, यश परमार, कार्तिक सारवे, मनीष परमार, आशीष सोलंकी और प्रतिक कौशल ढाबे से खाना खाकर जाने लगे। इस दौरान इनसे खाने के रुपए मांगे तो सभी आरोपी छात्र गालिया देकर बोले की अभी तो तू हमें शराब पीने के और पैसे देगा और अवैध तरीके से रुपयों की मांग करने लगे। विवाद बढ़ता देख रितिक ढाबा बंद कर घर चला गया था। रात करीब एक बजे ढाबा के कर्मचारी लेखराज ने रितिक को मोबाइल पर बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्र ढाबे पर पत्थर फेंक रहे हैं। रितिक अपने मामा राजेश राठोर के साथ कार क्रमांक आरजे-35 सीए-1708 से वापस ढाबे पर पहुंचा। यहां पर आरोपी छात्रों ने कार रूकने के बाद भागे और मेडिकल कॉलेज कैंपस पहुंच गए। पीछा करते हुए रितिक मामा राजेश के साथ कार से मेडिकल कॉलेज कैंपस में पहुंचा तो आरोपी छात्रों ने हॉकी और डंडों से रितिक और उसके मामा राजेश पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने बीच-बचाव किया तभी आरोपी छात्रों ने कार पर पत्थर फेंककर उसका शीशा और कार में रखा मोबाइल भी तोड़ दिया। आरोपी छात्रों ने फरियादी रितिक और उसके मामा को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसके बाद दोनों घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार हुआ। हमले में रितिक के मामा राजेश को गंभीर चोटे पहुंची है। पुलिस ने सभी 10 आरोपी मेडिकल छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 119(1), 296,115(2),351(3),125,191(2),191(3)एवं 324(4) में प्रकरण दर्ज किया है।