रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आज 11 जून सुबह 10:30 बजे से सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नामांकन लेना शुरू हो गया। अंतिम दिनांक 18 जून दिन में 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 20 जून को होगी। उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून दोपहर 3 बजे तक है। इसी दिन उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा।
मतदान के दो चरण होंगे
प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
प्रदेश की 347 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर पालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली ईवीएम द्वारा होगा।
महापौर व पार्षदों की जमानत राशि
नामांकन के साथ उम्मीदवारों को निक्षेप यानी जमानत राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1 हजार रूपये की जमानत राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित जमानत राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
नामांकन के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान उम्मीदवार के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
नगर पालिक निगम रतलाम महापौर पद के प्रत्याशी के लिए निर्धारित व्यय सीमा 15 लाख रुपए, नगर पालिक निगम रतलाम पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए 3.75 लाख रुपए, नगर पालिका परिषद जावरा के पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए 1.5 लाख रुपए तथा नगर परिषदों के पार्षद पद प्रत्याशी के लिए 75 हज़ार रुपए व्यय सीमा निर्धारित है।
ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे
नगरीय निकायों के उम्मीदवारों को नामांकन जमा करने के लिए ऑनलाइन (ONLINE) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उम्मीदवार लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र में अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र लगाना होगा। ऐसा नहीं होने पर नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
नगरीय निकाय में व्यय लेखा कर्मचारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु व्यय लेखा के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यों यथा आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के व्यय लेखा परीक्षण समयावधि में व्यय लेखे जमा करने आदि में सहायता हेतु नोडल अधिकारी के निर्देशन में जिला स्तर पर निम्न अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला नोडल टीम में लेखाधिकारी म.प्र. वि.वि.कं. सुश्री विनिता संत, सहायक वर्ग -2 तेजुलाल मालवीय, धर्मेन्द्र शर्मा, अरविन्द कुमार राजौरिया, सहायक वर्ग-3 जिला पंचायत बालेश्वर मईडा, भृत्य शांतिलाल पंवार, भृत्य कालूसिंह शामिल हैं।