– पावती बनाने के नाम पर 2 हजार रुपए की रिश्वत के साथ हुआ था ट्रेप
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। चार वर्ष पूर्व रतलाम जिले के आलोट तहसील के ग्राम कानडिया के एक किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पटवारी विजय पिता अशोक मुनिया को मंगलवार को विशेष न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने अभियुक्त पटवारी मुनिया को चार वर्ष का सश्रम कारावास के अलावा दो हजार से अर्थदंडि़त किया है। अभियुक्त पटवारी विजय मुनिया को उज्जैन लोकायुक्त ने किसान से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था।
प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घटिया ने बताया कि उक्त फैसला विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आदित्य रावत ने सुनाया है। जिला अभियोजन अधिकारी घाटिया के अनुसार 1 जुलाई-2020 को शिकायतकर्ता नेपाल सिंह (44) पिता नरवर सिंह निवासी ग्राम अरवलिया भामा (तहसील आलोट)ने उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में मित्र कालूराम (60) पिता काशीराम शर्मा निवासी बर्डियाराठौर (तहसील आलोट) के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत में अवगत कराया कि नेपाल सिंह की पौने दो बीघा कृषि भूमि ग्राम अरवलिया भामा में स्थित है। उक्त भूमि की उनसे पावती गुम होने के कारण किसान नेपाल सिंह नई पावती बनाने के लिए ग्राम के हल्का नंबर-9 के पटवारी विजय मुनिया से मिला था। पटवारी मुनिया ने किसान नेपाल सिंह से नई पावती बनाने के लिए 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय के डिप्टी एसपी वेदांत शर्मा ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से शिकायत को सही पाने के बाद 6 जुलाई-2020 को अभियुक्त पटवारी विजय मुनिया के निवास स्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (आलोट) के सामने अभिषेक लोहार की फोटोकॉपी की दुकान में 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। विशेष न्यायालय ने बयानों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पश्चात मंगलवार को उक्त प्रकरण में फैसला सुनाया है।
फोटोकॉपी की दुकान पर हुआ था ट्रेप
6 जुलाई-2020 को अभियुक्त पटवारी विजय मुनिया को आलोट की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (आलोट) के सामने अभिषेक लोहार की फोटोकॉपी की दुकान में ट्रेप किया गया था। किसान नेपाल सिंह ने अभियुक्त पटवारी मुनिया द्वारा बताई गई दुकान पर गया था। थोडी देर में अभियुक्त पटवारी मुनिया के मांगने पर किसान ने रिश्वत के 2 हजार रुपए उसके हाथ में दिए थे। अभिुयक्त पटवारी मुनिया ने अपनी शर्ट की बांयी जेब में रुपए रख लिए थे। किसान ने अभियुक्त पटवारी को 500-500 के चार नोट रिश्वत में दिए थे। मौके पर लोकायुक्त द्वारा अभियुक्त पटवारी के हाथ धुलवाने पर रंग गुलाबी हो गया था। पूरे प्रकरण में गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।