रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब दुकानों की लायसेंसी प्रक्रिया के बाद अब रहवासी क्षेत्रों में दुकान खोलने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। सोमवार को रतलाम के राजेंद्र नगर ( गौशाला रोड ) पर शराब की दुकान खोलने की रहवासियों को सूचना मिली तो वह विरोध स्वरूप सड़क पर उतर आए। जमकर हंगामा होने के दौरान पुलिस भी पहुंची। आबकारी विभाग द्वारा स्थान चयन को लेकर रहवासियों ने जमकर नाराजी जताई और स्थान परिवर्तन नहीं करने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले में रहवासियों ने कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप के निवास पहुंच निज सचिव को ज्ञापन सौंप समस्या बताई है।
राजेंद्र नगर ( गौशाला रोड ) पर जिस स्थान का शराब दुकान खोलने का चयन किया है। प्रदर्शन में शामिल महिला और बुजुर्गों ने बताया कि उससे महज 50 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर होकर पास में पीपल का पेड़ है। सड़क के सामने मस्जिद भी है। दो वर्गों की आस्था को नजर अंदाज करके आबकारी विभाग ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाओं ने शराब दुकान खोलने के निर्णय के विरोध में बताया कि क्षेत्र की महिलाएं प्रतिदिन यहां पीपल पेड़ पर पूजा के लिए आती है। उक्त स्थान पर अगर शराब की दुकान खुलती है तो आने-जाने के दौरान स्थानीय महिला और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शराब दुकान के स्थानीय रहवासियों के विरोध की सूचना पर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा व क्षेत्रीय पार्षद रणजीत टांक भी पहुंचे और चर्चा की। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों को मौके पर पुलिस ने कहा कि कलेक्टर के पास जाओ। इसके बाद क्षेत्र की महिलाओं ने दुकान पर ताला लगाया।
कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार ने लिया ज्ञापन
प्रदर्शन में शामिल सभी लोग कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां पर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय ज्ञापन लेने पहुंचे। रहवासियों ने नई शराब दुकान खोलने पर आपत्ति दर्ज करवाई। रहवासियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर चाबी देने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने चाबी नहीं ली और आबकारी अधिकारियों को सूचना देकर बुलाने को कहा। इसके बाद आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर पुष्पराजसिंह आए। रहवासियों ने ज्ञापन की एक कॉपी उन्हें सौंप दुकान की चाबी सौंप दी। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने पर क्षेत्र की शांति भंग होगी। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा। अगर दुकान अन्यंत्र स्थापित नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।
जिम्मेदार सहायक आयुक्त का जवाब
आबकारी सहायक आयुक्त शादाब सिद्धीकी का कहना है नए वित्तीय वर्ष में नई लाइसेंसधारी द्वारा नवीन स्थल पर दुकान आरंभ की है। रहवासियों द्वारा आपत्ति को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। आबकारी अधिनियम के अनुरुप दुकान संचालित की है। दुकान नियमानुसार खोली गई है। लाइसेंस धारी दुकान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रुप से ताला नहीं लगाया जा सकता। दुकान की 100 मीटर की परिधि में कोई धार्मिक स्थल होता है तो दुकान संचालित नहीं की जाती है। निर्देश है कि धार्मिक स्थल रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि क्षेत्र में मंदिर रजिस्टर्ड है तो वहां दुकान संचालित नहीं की जाएगी।