– न्यायालय ने सुनाया 14 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख का जुर्माना
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
जिले की जावरा न्यायालय ने बहुचर्चित मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई। दरअसल मामला मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी से जुड़ा है। शातिर तस्कर 5 क्विंटल 32 किलो डोडाचुरा ट्रैक्टर में घास के नीचे छिपाकर ले जा रहा था। मुखबीर की सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने 5 वर्ष पूर्व मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
जावरा के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रुपेश शर्मा ने फैसला सुनाया है। आरोपी गोरधनलाल उर्फ राधेश्याम पिता प्रभुलाल मीणा, (36) निवासी धाबला, थाना नारायणगढ (जिला मंदसौर) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-सी में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1लाख 50 हजार रुपये से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने वंदेमातरम् न्यूज को बताया कि 5 मार्च 2018 को थाना औधोगिक जावरा पुलिस ने मुखबीर सूचना पर मंदसौर-नीमच फोरलेन (भीमाखेडी पुलिया) के पास नाकाबंदी कर ट्रैक्टर आरजे-26 आरए-4613 को घेराबंदी कर रोक तलाशी ली, तो उसके अंदर घास के चारो के पुले के नीचे 27 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा कुल 5 क्विंटल 32 किलोग्राम मिला। जिसे मय ट्रेक्टर व ट्रॉली के आरोपी गोरधनलाल से जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी गोरधन उर्फ राधेश्याम को दोषसिद्ध पाया।